Published on: September 15, 2021 2:43 PM
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संदर्भ:
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 28-08-2021 से प्रभावी होने तक पूरे राज्य को छह महीने के लिए "अशांत क्षेत्र" घोषित कर दिया है, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।
सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA):
अशांत क्षेत्र:
पृष्ठभूमि:
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