Published on: December 21, 2021 2:53 PM
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संदर्भ:
15 दिसंबर 2021 को द हिंदू में छपी ख़बर के मुताबिक, तेलंगाना सरकार ने संस्थान के नियमों द्वारा बाल श्रम के जोखिम को रोकने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तेलंगाना सरकार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने या उन्हें काम करने के लिए मजबूर करने वालों पर नकेल कसना चाहती है।
मुख्य बिंदु:
फिल्मों (Movies) में काम करने वाले बच्चों पर दिशानिर्देश:
टास्क फोर्स कमेटी के बारे में:
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