Published on: June 27, 2019 11:58 AM
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भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, भुगतान संबंधित डाटा केवल भारत में संग्रहीत किया जाना चाहिए
भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 जून को कहा कि भुगतान से संबंधित सभी डेटा केवल भारत में संग्रहीत किए जाने चाहिए।
भारतीय रिजर्व बैंकने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) द्वारा उठाए गए कुछ कार्यान्वयन मुद्दों पर कहा, 'पूरे भुगतान डेटा को केवल भारत में स्थित सिस्टम में स्टोर किया जाएगा।'
आरबीआई ने 6 अप्रैल, 2018 को 'भुगतान प्रणाली डेटा का भंडारण' पर एक निर्देश जारी किया था। इसने सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि छह महीने की अवधि के भीतर, उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक सिस्टम में स्टोर हो।
विदेशों से होने वाले लेनदेन के मामले में क्रास बॉर्डर डेटा के घरेलू हिस्से की कॉपी विदेश में स्टोर की जा सकती है। हालांकि पेमेंट ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग विदेश में की जा सकती है।
RBI ने कहा, 'हालांकि, डेटा को प्रोसेसिंग के बाद ही भारत में स्टोर किया जाएगा। लेन-देन का पूरा ब्योरा डेटा का हिस्सा होना चाहिए।' आरबीआई ने स्पष्ट किया कि विदेश में लेनदेन के लिए घरेलू डेटा की एक कॉपी विदेश में स्टोर की जा सकती है।
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