Published on: September 15, 2021 10:02 PM
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संदर्भ:
तमिलनाडु विधानसभा ने 13 सितंबर, 2021 को विधेयक पारित किया, जिसने धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों के अतिक्रमण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बना दिया।
विधेयक के बारे में:
तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959:
पृष्ठभूमि:
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