Published on: October 23, 2020 8:02 PM
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प्रसंग
सरकार ने अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों से प्रवेश करने के लिए एक पर्यटक वीजा को छोड़कर, सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
विवरण
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) के बारे में:-
नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रवासी भारतीय नागरिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड-धारक के रूप में पंजीकृत है।
भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के बारे में:-
एक व्यक्ति जो या जिनके पूर्वजों में से कोई एक भारतीय नागरिक था और जो वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता / राष्ट्रीयता धारण कर रहा है यानी वह / वह एक विदेशी पासपोर्ट धारण कर रहा है।
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