Published on: July 16, 2021 9:30 PM
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संदर्भ:
हाल ही में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कथित आतंकी संबंध के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (C) के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर के 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।
संवैधानिक प्रावधान:
संविधान का अनुच्छेद 311- संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों के पद से बर्खास्तगी, हटाने या पद में कमी से संबंधित है।
अनुच्छेद 311(2) - “किसी भी सिविल सेवक को उस जाँच के बाद बर्खास्त या हटाया या उसके रैंक को कम नहीं किया जाएगा, जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है।”
अनुच्छेद 311(2)(a) - किसी आपराधिक आरोप में दोषसिद्धि के मामलों में जांच का रक्षोपाय भी लागू नहीं होता है।
अनुच्छेद 311(2)(b) - एक जांच की सुरक्षा भी लागू नहीं होती है "जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसके रैंक को कम करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी संतुष्ट है कि किसी कारण से उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाना है, ऐसी जाँच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है।
अनुच्छेद 311(2)(c) - यह भी लागू नहीं होगा "जहाँ राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जाँच करना उचित नहीं है।
समाधान उपलब्ध है:
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