Published on: December 10, 2018 1:23 PM
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स्टार्टअप सूचीबद्धता नियमों में छूट देगी सेबी
स्टार्टअप कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में तेजी लाने के लिये बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्धता के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है।
सेबी की ई-कॉमर्स, डेटा एनालिटिक्स और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम करनी वाली नये नये विचारों पर आधारित कंपनियों को पूंजी जुटाने और शेयर बाजार पर सूचीबद्ध करने के लिये कुछ रियायत देने की योजना है।
इन योजनाओं में 'इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म' का नाम बदलकर 'इन्वेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म' करना भी शामिल है।
नियमों में दी गयी ढील से मौजूदा प्लेटफॉर्म को लेकर बाजार की बेरुखी को दूर करने में मदद मिलेगी।
इसमें हितधारकों की मांग के आधार पर नियमों को सरल बनाया गया है ताकि भारतीय स्टार्टअप क्षेत्र में गतिविधियों के विस्तार को देखते हुये मंच अधिक सुलभ बनाया जा सके।
बता दें, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की समीक्षा के लिये इस साल जून में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था।
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